दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ (DUSU) चुनाव में सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने को लेकर चुनाव काउंटिंग पर लगी रोक के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने छात्र नेताओं से परिसर से पोस्टर बैनर साफ करने का निर्देश देते हुए कहा कि पहले उम्मीदवार कैम्पस साफ करें तभी, काउंटिंग की इजाज़त दी जाएगी। चीफ जस्टिस मनमोहन की अध्यक्षता वाली पीठ ने DUSU छात्र नेताओं व उम्मीदवारों से कहा कि हम नतीजे रोक कर रखना नहीं चाहते हैं, आप सार्वजनिक संपत्ति को साफ कर दें, फिर से पेंट करा दें और हम अगले दिन काउंटिंग करा देंगे। दरअसल, दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर फिलहाल DUSU चुनाव की काउंटिंग पर रोक लगी हुई है।
पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने कहा था कि सार्वजनिक संपत्ति को जो नुकसान पहुंचाया गया है, उससे पहले साफ किया जाए, जब तक साफ नहीं होंगे, तब तक चुनाव के नतीजे घोषित नहीं किए जाएंगे। बुधवार को सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने मामले पर बड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि यह लोकतंत्र का उत्सव है, मनी लांड्रिंग का नहीं है। आम चुनाव से ज्यादा दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के चुनावों में आपने कितना पैसा खर्च कर दिया जबकि डेंगू, मलेरिया या कुछ न कुछ संकट हर दिन शहर में होता है।हाईकोर्ट ने कहा कि आपने चुनाव मे इतना पैसा खर्च किया है तो आप चुनाव मे बैनर पोस्टर जैसी चीजों को साफ करने और कैंपस रंग रोगन का खर्च भी उठा सकते हैं।
हाईकोर्ट ने कहा कि छात्र संघ चुनाव में तो मुफ्त खाना बांटा जा रहा था ऐसा तो आम चुनाव में भी नहीं देखा गया। मामले की अगली सुनवाई 21 अक्टूबर को होगी। पिछली सुनवाई में दिल्ली हाई कोर्ट ने DUSU चुनाव की वोटिंग पर रोक लगाते हुए कहा था कि हम नतीजे रोक कर रखना नहीं चाहते हैं। आप सार्वजनिक संपत्ति और अन्य जगहो को साफ कर दोबारा पेंट करा दें, हम उसके अगले दिन काउंटिंग की इजाजत दे देंगे। आपको बता दें कि DUSU में चुनाव प्रचार में पैसा के अत्यधिक इस्तेमाल का मुद्दा उठाते हुए इस चुनाव को रद्द करने की मांग करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी।