यूपी के कुशीनगर में मदनी मस्जिद पर बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ दायर अवमानना याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने मदनी मस्जिद पर बुलडोजर कार्रवाई के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ अवमानना का नोटिस जारी कर 2 हफ्ते में जवाब मांगा है। कोर्ट अगले आदेश तक बुलडोजर कार्रवाई पर रोक भी लगाई दी है। जस्टिस बी आर गवई की अध्यक्षता वाली बेंच सुनवाई के दौरान पूछा कि बुलडोजर की कार्रवाई के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ क्यों न अवमानना की कार्रवाई की जाए?।
साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अगले आदेश तक किसी भी तरह की तोड़फोड़ की कार्रवाई पर भी रोक लगा दी है।दरअसल, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर मदनी मस्जिद गिराए जाने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ अवमानना याचिका दायर कर आरोप लगाया गया है कि इस कार्रवाई से पिछले साल 13 नवंबर में बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट के दिए गए उस फैसले का उल्लंघन किया गया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व सूचना और सुनवाई का अवसर दिए बिना देश भर में तोड़फोड़ की कार्रवाई पर रोक लगा दी थी।
आपको बता दें कि पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने देशभर में बुलडोजर कार्रवाई को लेकर दिशानिर्देश जारी किए थे साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आरोपियों के घर पर यूं ही बुलडोजर कार्रवाई नहीं की जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि न्याय देना कोर्ट का काम है, अथॉरिटी का नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा था कि सरकारी संपत्ति पर अतिक्रमण को लेकर सरकार कार्रवाई कर सकती है, लेकिन आरोपियों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई नहीं की जा सकती है।