दिल्ली-एनसीआर में नवजात बच्चों की तस्करी के बढ़ते मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया है कि वो तीन गायब बच्चों का पता लगाए और बच्चा चोरी गैंग की सरगना पूजा को गिरफ्तार कर 4 हफ्ते में रिपोर्ट सौंपे। सुनवाई के दौरान जस्टिस जेबी पारदीवाला की अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि कोई किसी व्यक्ति का हत्या करता है तो उसके पीछे कोई वजह होती है, एक हत्या के बाद वह दूसरी हत्या नहीं करता, लेकिन जो बच्चों को किडनैप करके बेचते हैं, वो बार बार यह अपराध करते हैं, ये ज्यादा खतरनाक हैं।
दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि कुछ बच्चे ऐसे है जो चोरी नहीं किए गए है बल्कि उनके पेरेंटस ने बेचा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बच्चे को बेचने वाले और खरीदने वाले दोनो अपराधी है। दिल्ली से पांच बच्चे गायब थे जिसमे दो मिल गए है तीन बच्चे अभी भी गायब है, जिनमें से एक गुजरात से है और एक बच्चा राजस्थान से है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर बच्चे मिल जाते है और उनके उनके माता पिता उन्हे वापस रखने को तैयार नहीं है तो जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी
जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की पीठ ने स्वत: संज्ञान लेते हुए इस मामले की सुनवाई की और स्पष्ट निर्देश दिए कि बच्चों को खरीदने-बेचने वाले गिरोहों को जड़ से खत्म करना होगा। कोर्ट ने कहा कि ये गिरोह समाज के लिए बड़ा खतरा हैं और सबसे खतरनाक तरीके से काम करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को गायब बच्चों का पता लगाने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली पुलिस बच्चों को कहीं से भी ढूंढकर लाए। साथ ही जांच अधिकारी को कार्ययोजना की रूपरेखा के साथ कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया। कोर्ट ने यह भी पूछा कि आपकी कार्यवाही कैसी चल रही है और बाल तस्करी रैकेट के सरगना या उनके रिश्तेदारों को पकड़ने का आदेश दिया।