सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन योजना लागू करने को लेकर जारी दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दिल्ली सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।दरअसल, पिछले साल 24 दिसंबर को दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार को केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर करने को कहा था, इस आदेश को दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।
जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ में शुक्रवार को सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि किसी योजना के MOU पर हस्ताक्षर करने के लिए हाई कोर्ट राज्य सरकार को मजबूर नहीं कर सकता। दिल्ली सरकार की तरफ से दलील देते हुए कहा गया कि इस योजना मे इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए 60 प्रतिशत हिस्सा केन्द्र सरकार को और 40 प्रतिशत राज्य सरकार को देना है लेकिन आगे इस योजना को चलाने के लिए केन्द्र सरकार कोई बजट नहीं देगी।
आपको बता दें कि आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन दरअसल केंद्र सरकार की योजना है। जिसका मकसद भविष्य की महामारी से निपटने के लिए पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना है। दिल्ली सरकार ने इस स्कीम को अभी लागू नहीं किया है।