दिल्ली में पानी की किल्लत के मामले पर दिल्ली सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 12 जून के लिए टली सुनवाई है। दरअसल, हिमाचल प्रदेश सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि दिल्ली सरकार की याचिका में जो त्रुटि यानि खामी थी वो अभी तक ठीक नहीं की गई है, जिसपर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार के वकील को फटकार लगाते हुए कहा कि हम आपकी याचिका को खारिज कर देंगे, आपने हमारे आदेश के बाद भी याचिका की त्रुटि दूर नहीं की, जबकि आप मामले पर जल्द सुनवाई को लेकर आए थे।
जस्टिस प्रशांत मिश्रा की वेकेशन बेंच ने कहा कि इस मामले पर अब 12 जून को सुनवाई करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले पर जो स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की गई है, उसको फ़िलहाल देखा नहीं जा सका है, इसलिए इस मामले पर दो दिन बाद सुनवाई की जाएगी, साथ ही कोर्ट ने य़ह भी कहा कि न्यूज़ पेपर में कई चीजें पब्लिश होती है, हम इस पर नही जायेंगे।
आपको बता दें कि पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए हिमाचल प्रदेश सरकार को हर दिन 137 क्यूसेक पानी छोड़ने का निर्देश दिया था। जस्टिस पीके मिश्रा और जस्टिस केवी विश्वनाथन की वेकेशन बेंच ने हरियाणा सरकार से कहा था कि वह अपने क्षेत्र में पड़ने वाली नहर से पानी दिल्ली तक पहुंचने में सहयोग करे। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को हिदायत दी थी कि राजधानी में पानी की बर्बादी ना हो। कोर्ट ने सभी पक्ष को इस संबंध में स्टेट्स रिपोर्ट दायर करने का भी निर्देश दिया था।