दिल्ली जल संकट मामले में दिल्ली सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अपर यमुना रिवर बोर्ड को निर्देश दिया है कि वो केंद्र, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल सरकार के साथ बैठक कर पानी की किल्लत को दूर करने के लिए समाधान निकाले।जस्टिस पी के मिश्रा और जस्टिस के वी विश्वनाथन की वेकेशन बेंच ने 5 जून को बैठक कर 6 जून को स्टेट्स रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिया है।
बैठक में इस बात पर विचार हो कि दिल्ली वालों को कैसे जल संकट से निजात मिल सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने बोर्ड से कहा कि मीटिंग में हुई चर्चा और संकट के मद्देनजर उठाए जा रहे कदमों की जानकारी कोर्ट के सामने 6 जून को रखें।
सुनवाई के दौरान हिमाचल प्रदेश ने कहा कि उसे दिल्ली को अतिरिक्त पानी देने में कोई परेशानी नहीं है।सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि दिल्ली में पानी की बर्बादी भी एक अहम मुद्दा है। दिल्ली को दिए जाने वाले पानी में से 52 फीसदी की बर्बादी होती है जिसमें टैंकर माफिया और इंडस्ट्रीज द्वारा पानी की चोरी भी बड़ी वजह है।