गंगा प्रदूषण मामले में उत्तराखंड सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार के अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाने के निर्देश वाले NGT के आदेश पर रोक लगा दी है। जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
सुप्रीम कोर्ट दिसंबर के दूसरे हफ्ते में आगे सुनवाई करेगा। दरअसल, NGT ने गंगा में सीवेज के प्रवाह को रोकने की अपनी जिम्मेदारी को निभाने में नाकाम रहने पर इन अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाने और दंडात्मक कार्रवाई का आदेश दिया था।
आपको बता दें कि 9 फरवरी को दिए आदेश में NGT ने उत्तराखंड पॉल्युशन कंट्रोल बोर्ड को फटकार लगाते हुए कहा था कि वो महज मूकदर्शक बना हुआ है और गंगा में सीवेज के प्रवाह को रोकने के लिए ज़रूरी कदम नहीं उठा रहा है। NGT ने बोर्ड को जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई करने का आदेश दिया था।