दिल्ली शराब नीति घोटाले से जुड़े CBI केस में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अभी फिलहाल जेल में ही रहना होगा, क्योंकि उनकी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 5 सितंबर के लिए टल गई है। दरअसल, केजरीवाल ने नियमित जमानत के साथ-साथ गिरफ्तारी और रिमांड आदेश के खिलाफ दो याचिका दायर की हुई है। शुक्रवार को CBI ने केजरीवाल की जमानत याचिका पर जवाब दाखिल कर दिया था, लेकिन गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका पर जवाब दाखिल नहीं किया था, जिसके लिए CBI ने हलफनामा दायर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से समय मांगा, जिसके बाद जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुयान की बेंच ने CBI को जवाब दाखिल करने के लिए एक हफ्ते का समय दिया।
साथ ही CBI के वकील ASG एसवी राजू ने शुक्रवार को कहा कि जमानत के मामले में हमने जवाबी हलफनामा दाखिल कर दिया है, जबकि उनके द्वारा गिरफ्तारी को चुनौती देने वाले दूसरे मामले में जवाब देने के लिए और समय चाहिए। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने CBI को अपना जवाब दाखिल करने के लिए एक हफ्ते की मोहलत दे दी। कोर्ट ने केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी को CBI के जवाब पर दो दिन में उनका जवाबी हलफनामा दाखिल करने को कहा।
वहीं दूसरी ओर केजरीवाल की जमानत याचिका पर CBI ने सुप्रीम कोर्ट में जवाबी हलफनामा दाखिल किया है। जवाबी हलफनामा में CBI ने केजरीवाल की जमानत का विरोध किया, अपने जवाब में CBI ने कहा है कि केजरीवाल इस घोटाले के किंगपिन हैं। CBI ने कहा कि बिना आबकारी विभाग के मंत्री रहते हुए भी पूरे घोटाले के वास्तुकार हैं, उनको इस घोटाले का सब कुछ पता था क्योंकि सारे निर्णय इनकी सहमति और निर्देशन में ही हुए, केजरीवाल जांच एजेंसी के सवालों का संतोषजनक जवाब नहीं दे रहे हैं, वो अदालत के सामने मामले को राजनीतिक रूप से सनसनीखेज बनाने का प्रयास कर रहे है।