दिल्ली-NCR में वायु प्रदूषण से जुड़े मामले पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि अभी दिल्ली NCR में ग्रेप-4 के तहत प्रतिबंध जारी रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक कोर्ट आश्वस्त नहीं हो जाता कि प्रदूषण के स्तर में कमी आ रही है, प्रतिबंध जारी रहेंगे। हालांकि कोर्ट ने एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन (CAQM) से कहा है कि वो दिल्ली एनसीआर में स्कूल खोलने पर विचार करें। कोर्ट ने एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन से कहा कि इस पर कल तक फैसला ले। कोर्ट ने NCR के अंतर्गत आने वाले राज्यो से कहा है कि वो लेबर सेस के रूप में जमा पैसे का उपयोग श्रमिकों को जीविका प्रदान करने के लिए करें।
दरअसल, सोमवार को सुनवाई के दौरान जस्टिस अभय एस ओका की अध्यक्षता वाली पीठ ने पूछा कि कितने चेकपोस्ट की जांच की गई? इसके जवाब में कोर्ट को बताया गया कि कमिश्नर ने 113 मे से कुल 83 चेकपोस्ट की जांच की है। वही एमिकस ने कहा कि कोर्ट के आदेश के बाद कई चेकपोस्ट पर कर्मचारियों की तैनाती की गई और उनके बीच दिशा-निर्देशों को लेकर कोई स्पष्टता नहीं है। वही ट्रक ड्राइवरों को यह तक नहीं पता था कि उन्हें दिल्ली में प्रवेश करना है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से पूछा कि 18 नवंबर के बाद क्या कोई लिखित आदेश आया था, जिसमें चेकपॉइंट पर स्थायी रूप से पुलिस तैनात करने का निर्देश दिया गया था? वही दिल्ली सरकार से पूछा कि ट्रकों के प्रवेश को रोकने के लिए 13 एंट्री प्वाइंट पर तैनात लोगों को सूचित करने के लिए आपने क्या कदम उठाए?
दिल्ली पुलिस की ओर से पेश ASG ऐश्वर्या भाटी ने कहा कि आदेश दिए गए थे, अभी हमारे पास कॉपी नहीं है। कोर्ट ने कहा कि हम बयान दर्ज करना चाहते हैं। हमें बताएं कि क्या आदेश को लागू करने के लिए इन चेकपोस्ट पर 24/7 पुलिसकर्मियों को तैनात करने के लिए कोई आदेश जारी किया गया था। ASG एश्वर्या भाटी ने कहा कि हमें 23 प्रमुख चेकपॉइंट पर पुलिस तैनात करने के आदेश दिए जाने चाहिए। अभी आदेश नहीं आया है लेकिन हमारे पास की गई कार्रवाई का विवरण है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान टिप्पणी करते हुए कहा कि दिल्ली सरकार ने 18 से 23 नवंबर के बीच Grape 4 के दिशानिर्देशों का पालन ठीक से नहीं किया है। ट्रकों को दिल्ली आने से रोकने के लिए उचित कदम नहीं उठाए गए।
कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से पूछा कि सिर्फ़ 23 पर ही क्यों चेकपोस्ट लगे? यह लापरवाही सिर्फ़ 23 प्वाइंट पर की गई। हम CAQM आयोग को धारा 14 के तहत दिल्ली के पुलिस आयुक्त पर कार्रवाई का निर्देश देंगे और हम CAQM को इसके लिए सभी एजेंसियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब लेने और उन पर मुकदमा चलाने का निर्देश देंगे। हालांकि ASG भाटि ने इसका विरोध करते हुए कहा स्थित को पूरी तरह से समझाने का मौका दिया जाए क्योंकि आपके आदेश के बाद सभी चेक पॉइंट पर पुलिस तैनात किया गया। स्कूल खोले जाने के मामले पर ASG एश्वर्या भाटी ने कहा कलAQI मुताबिक ग्रेप 2 के स्टेज पर थे लेकिन आज अब तक AQI लगभग 324 पहुंच गया है। ASG एश्वर्या भाटी ने कोर्ट को बताया कि स्कूलों के लिए फिजिकल क्लासेज पर रोक जारी है। NCR के अलावा गुरुग्राम फरीदाबाद, गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर के लिए सभी फिजिकल क्लासेज बंद कर दी गई हैं।
कोर्ट ने कहा कि हमारा सुझाव हैं कि अगले दो दिनों का AQI का स्तर देखा जाए फिर आंकड़े देखेंगे और रुझान के आधार पर शैक्षिक संस्थानों को खोले जाने से संबंधित मामले पर फैसला ल़ेगे। कोर्ट ने अपणे आदेश मे कहा कि जिन अधिकारियों द्वारा ग्रेप 4 के अनुपालन में ढिलाई बरती गईइसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों की खिलाफ CAQM कार्रवाई करे। इसके अलावा कोर्ट ने सभी राज्यों को निर्देश दिया कि ग्रेप 4 के आधार पर काम बंद होने की वजह से निर्माण क्षेत्र के मजदूरों के लिए इकठ्ठा किए गए सेस से निर्माण क्षेत्र के मजदूरों के वेलफेयर के लिए जारी करे। कोर्ट ने CAQM को कहा है कि कमेटी शीघ्र तय करे कि स्कूल खुलेंगे या नहीं! हालाकि स्कूल को फिजिकल खोले जाने पर CAQM शीघ्र तय करे कि स्कूल खुलेंगे या नहीं। ग्रेप 4 अगली सुनवाई तक जारी रहेगा। मामले पर अगली सुनवाई 28 नवंबर को होगी।