पीएम मोदी की तुलना शिवलिंग पर मौजूद बिच्छू से करने वाले बयान को लेकर दायर मानहानि केस का सामना कर रहे कांग्रेस नेता शशि थरूर को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत में थरूर के खिलाफ दायर मानहानि के मुकदमे की कार्रवाही पर रोक लगा दी है। जस्टिस ऋषिकेश राय की अध्यक्षता वाली बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा कि थरुर का बयान उनका अपना ऑरिजनल बयान नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि 2012 में कारवां पत्रिका में किसी दूसरे शख्श ने आर्टिकल में इसका जिक्र किया था।कोर्ट ने इस बयान को लेकर आपत्ति पर सवाल उठाते हुए कहा कि ये बयान एक रूपक जैसा है जो मोदी की ताकत को ही दर्शाता है। 2012 में ये बयान दिया था, तब इसे किसी ने मानहानि करने वाला नहीं माना। शिकायत 2018 में जाकर दर्ज हुई।
शशि थरूर को इस मामले में मंगलवार को ही निचली अदालत में पेश होना था। उनके वकील ने कल कोर्ट से जल्द सुनवाई की मांग की थी और आज ये मामला सुनवाई के लिस्ट हो गया।सुप्रीम कोर्ट ने थरूर को राहत देने के साथ साथ इस मामले में मानहानि का केस दायर करने वाले शिकायकर्ता बीजेपी नेता राजीव बब्बर को नोटिस जारी कर 4 हफ्ते में जवाब मांगा है।