चुनाव संचालन नियमों में हालिया संशोधनों के खिलाफ कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। चुनाव नियमों में संशोधन को चुनौती देते हुए कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दायर की है। यह याचिका कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश की ओर से दायर की गई है। दरअसल, चुनाव आयोग की सिफारिश के आधार पर हाल ही में केंद्रीय कानून मंत्रालय ने चुनाव संचालन नियम 1961 के नियम 93(2)(ए) में संशोधन किया था ताकि सार्वजनिक निरीक्षण के लिए कागजातों या दस्तावेजों के प्रकार को प्रतिबंधित किया जा सके।
चुनाव संचालन नियमों में संशोधन के बाद से चुनाव से संबंधित सभी दस्तावेज जनता के लिए उपलब्ध नहीं होंगे, यानि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड आम लोग नहीं मांग सकेंगे। जयराम रमेश ने अपनी याचिका में कहा है कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक निकाय है, इस पर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी है, इसलिए इसे एकतरफा और सार्वजनिक विचार-विमर्श के बिना इतने महत्वपूर्ण नियम में इतनी निर्लज्जता से संशोधन करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती है,
ऐसे में तो विशेष रूप से नहीं जब वह संशोधन चुनावी प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाने वाली आवश्यक जानकारी तक सार्वजनिक पहुंच को समाप्त करता है। जयराम रमेश ने X पोस्ट में कहा कि चुनावी प्रक्रिया में सत्यनिष्ठा तेज़ी से कम हो रही है, उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इसे बहाल करने में मदद करेगा।