बदलापुर सहित देश भर के अन्य राज्यों में स्कूली बच्चियों के साथ हुए दुष्कर्म जैसी घटनाओं पर अंकुश लगाने वाले केंद्र सरकार की गाइडलाइन को सभी राज्यों को लागू करने की मांग वाली NGO बचपन बचाओ आंदोलन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 24 सितंबर को सुनवाई करेगा। दरअसल, याचिका में स्कूल में बच्चियों की सुरक्षा को लेकर मानव संसाधन विकास मंत्रालय और NCPCR की बनाई 2019 की गाइडलाइन लागू करने की मांग की गई है।
दरअसल, जस्टिस बीवी नागरत्ना की अध्यक्षता वाली बेंच में NGO बचपन बचाओ आंदोलन की तरफ से पेश वकील एचएस फुल्का ने कहा कि सिर्फ पांच राज्यों ने बनाए गए दिशा-निर्देशों को लागू किया है,जबकि बच्चों के यौन शोषण जैसी घटनाएं महाराष्ट्र और हरियाणा समेत कुछ राज्यों में फिर सामने आई हैं, इसको देखते हुए जिन राज्यों में दिशा-निर्देशों का पालन नहीं किया गया है, उन राज्यों को निर्देश देने के लिए सुप्रीम कोर्ट जल्द सुनवाई करे, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर 24 सितंबर को सुनवाई का भरोसा दिया है।
आपको बता दें कि NGO बचपन बचाओ आंदोलन ने स्कूल में बच्चों की सुरक्षा को लेकर बनाए निर्देश को पूरे देश में लागू कराने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 2019 में ही याचिका दाखिल कर रखा है। इस आधार पर सुप्रीम कोर्ट से मामले की सुनवाई की मांग की गई है।