GST और सीमा शुल्क कानून के तहत गिरफ्तारी के प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है। CJI संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली 3 जजों की पीठ ने अपने फैसले में कहा कि GST और सीमा शुल्क कानून के तहत गिरफ्तार लोगों पर भी BNSS या CrPC प्रावधान लागू होंगे और गिरफ्तार व्यक्तियों के अधिकारों पर BNSS के प्रावधान सीमा शुल्क और GST कानून दोनों पर समान रूप से लागू होते हैं, अगर गिरफ्तारी की आशंका है, तो पक्षकार राहत के लिए FIR दर्ज हुए बिना कोर्ट जा सकता है।
सुप्रीम कोर्ट ने माना कि BNSS या CrPC के तहत आरोपी को मिलने वाली सुरक्षा GST, सीमा शुल्क के तहत अभियोजन का सामना करने वालों को भी मिलेगी।सुप्रीम कोर्ट ने यह भी माना कि GST, सीमा शुल्क के तहत अभियोजन का सामना करने वाले लोग अग्रिम जमानत मांग सकते हैं, यहां तक कि उन मामलों में भी जहां FIR दर्ज नहीं की गई है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट GST, सीमा शुल्क अधिनियम के तहत गिरफ्तारी, अन्य दंडात्मक शक्तियों को चुनौती देने वाली 279 याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था।
CJI संजीव खन्ना ने अपने फैसले में कहा कि कोई भी व्यक्ति भुगतान करने के लिए तैयार है, वह रिट कोर्ट में जा सकता है और आदेश प्राप्त कर सकता है। गिरफ्तारी के संबंध में GST विभाग द्वारा जारी परिपत्रों का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने दो सहमति वाले फैसले सुनाए हैं, जिनमें से एक CJI द्वारा लिखा गया है और दूसरा जस्टिस बेला त्रिवेदी द्वारा लिखा गया। CJI ने कहा कि उन्होंने इस फैसले में अरविंद केजरीवाल मामले का संदर्भ दिया है।