दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ कथित मारपीट के मामले में आरोपी बिभव कुमार को दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को तीस हजारी कोर्ट में पेश किया, जहां कोर्ट ने बिभव कुमार को 4 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है, अब बिभव को 28 मई को दोबारा कोर्ट में पेश किया जाएगा। दरअसल, दिल्ली पुलिस ने पेशी के बाद कोर्ट से बिभव कुमार की न्यायिक हिरासत की मांग की थी। हांलाकि दिल्ली पुलिस ने पेशी के बाद कोर्ट से 4 दिनों की न्यायिक हिरासत की मांग करते हुए कहा कि अधिकतम 14 दिन की न्यायिक हिरासत होती है लेकिन हम सिर्फ चार दिन की न्यायिक हिरासत की ही मांग कर रहे है।
वहीं बिभव के वकील ने कहा कि 14 दिन की रिमांड क्यों नहीं मांगी?। बिभव के वकील ने कहा कि न्यायिक हिरासत या पुलिस हिरासत दोनों ही आरोपी की स्वतंत्रता को प्रभावित करते हैं। किसी भी चीज़ की मांग उचित होनी चाहिए।पुलिस के वकील ने कहा कि य़ह जांच एजेंसी के ऊपर है कि वो कितने दिन की रिमांड मांगे?। दिल्ली पुलिस ने कोर्ट को बताया कि अदालत के निर्देशों के अनुसार हमने परिवार के सदस्यों और वकील को विभव से मिलने की अनुमति दी थी।
दूसरी तरफ बिभव के वकील ने अर्ज़ी दाखिल कर CCTV फुटेज और DVR को संरक्षित करने की मांग करते हुए कहा कि दिल्ली पुलिस DVR लेकर गई है, बाद में वह कह सकती है कि वह खाली है। इसलिए CCTV और DVR को संरक्षित कर कोर्ट में तत्काल पेश किया जाए। इस अर्जी का दिल्ली पुलिस ने विरोध करते हुए कहा कि अभी ट्रायल का सेटज नहीं है, ऐसे में इस तरह की मांग नहीं की जा सकती है।