दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राउज एवन्यू कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने केजरीवाल की अंतरिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। साथ ही कोर्ट ने केजरीवाल की न्यायिक हिरासत को 19 जून तक बढ़ा दिया है। स्पेशल जज कावेरी बावेजा की अदालत ने तिहाड़ जेल प्रशासन को निर्देश दिया है कि केजरीवाल को जो भी टेस्ट कराने की जरूरी हो, उसे कराया जाए। वहीं केजरीवाल के वकील ने कोर्ट से कहा कि 2 जून को जब केजरीवाल ने सरेंडर किया तब उनका वजन मापने के लिए तिहाड़ जेल में तीन अलग-अलग मशीनों का इस्तेमाल किया गया और उन्हें तीन अलग-अलग रीडिंग दिखाईं।केजरीवाल के वकील ने कहा कि दिल्ली के सीएम के स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं हैं। कोर्ट ने कहा कि अगर कोई चिंता है तो केजरीवाल अर्जी दे सकते हैं और उस पर विचार किया जाएगा।
आपको बता दें कि 1 जून को केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। दरअसल, केजरीवाल ने मेडिकल टेस्ट कराने के लिए 7 दिन की अंतरिम जमानत की मांग की थी। इसका ED की ओर से पेश SG तुषार मेहता और ASG एसवी राजू ने विरोध किया था। SG तुषार मेहता ने कहा था कि केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कहा कि वो दो जून को सरेंडर करेंगे। उन्होंने यह नहीं कहा था कि वो कोर्ट के आदेश का इंतजार करेंगे, यहा आकार केजरीवाल कोर्ट को गुमराह कर रहे हैं। केजरीवाल के वकील ने कहा था कि इस बयान की जानकारी नहीं है। SG ने कहा था कि केजरीवाल कोर्ट को मिसलीड कर रहे है और कई तथ्यों को कोर्ट छुपा रहे है। ASG राजू ने कहा था कि अंतरिम जमानत केवल चुनाव प्रचार के लिए सुप्रीम जन ने एक जून तक दी थी। दो जून को उनको सरेंडर करना है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने पिछले आदेश में कही भी नहीं कहा कि अरविंद केजरीवाल अपनी अंतरिम जमानत बढ़ाने की मांग को लेकर याचिका दाखिल कर सकते हैं।
ASG ने कहा था कि केजरीवाल याचिका स्वीकार नहीं की जानी चाहिए इसे खारिज किया जाना चाहिए। जहां तक रहा नियमित जमानत का सवाल तो उन्हें हिरासत में होना चाहिए। ASG ने कहा था कि केजरीवाल को अंतरिम जमानत इसलिए मिली है क्योंकि SC ने उन्हें जमानत दी है, अब यहां वह SC के आदेश के एक्स्टेंशन की मांग कर रहे हैं। केजरीवाल अंतरिम जमानत की मांग सुनवाई योग्य नहीं है, उन्होंने कहा था कि केजरीवाल को अंतरिम जमानत राऊज एवेन्यू कोर्ट से नहीं मिली है वो SC से मिली है तो इस कोर्ट से अंतरिम जमानत बढ़ाने की मांग कैसे कर सकते है?। वही सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत देते हुए उन्हें नियमित ज़मानत के लिए निचली अदालत जाने की छूट दी थी। इसके आधार पर वह अंतरिम ज़मानत की मांग कर रहे है।