हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट की ओर से हाल ही में दिल्ली स्थित हिमाचल भवन को अटैच करने के आदेश के बाद अब दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने राजस्थान की नगर पालिका के स्वामित्व वाले बीकानेर हाउस को अटैच करने का आदेश दिया है।दरअसल, जिला जज विद्या प्रकाश की अदालत ने मध्यस्थता अवार्ड के पालन में विफलता के बाद दिया है, जिसमें नगर पालिका को 2020 में मेसर्स एनवायरो इंफ्रा इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड को ₹5031512 का भुगतान करना था।
कोर्ट ने यह भी नोट किया गया कि 2024 में नगर पालिका द्वारा दायर अपील खारिज कर दी गई थी, जिससे 2020 का मध्यस्थता अवार्ड अंतिम रूप से मान्य हो गया है। कोर्ट ने अपने आदेश में साफ किया है कि नगरपालिका ने न सिर्फ अवार्ड का पालन करने में कोताही बरती, बल्कि लगातार अदालती कार्यवाही में भी अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं करवाई। इसके साथ ही कोर्ट ने नगर पालिका को अपनी संपत्तियों का विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था, जिसे भी नजरअंदाज किया गया।
कोर्ट ने अपने निषेधात्मक आदेश में यह भी कहा कि बीकानेर हाउस की संपत्ति को किसी भी प्रकार से बेचा, उपहार में दिया, या स्थानांतरित नहीं किया जा सकता। साथ ही किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को इसे प्राप्त करने से भी रोका गया है। कोर्ट ने यह आदेश नगर पालिका की लापरवाही और लगातार अनुपस्थिति को देखते हुए जारी किया है। कोर्ट ने राजस्थान की नगर पालिका को बिक्री की उद्घोषणा की शर्तों को निपटाने के लिए तय की गई तारीख पर ध्यान देने के लिए 29 नवंबर को अदालत में उपस्थित होने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 29 नवंबर को होगी।