दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में तिहाड़ जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अपने वकीलों से लीगल मीटिंग दो की बजाय चार किए जाने की मांग का तिहाड़ जेल प्रशासन ने दिल्ली हाईकोर्ट में विरोध किया है। तिहाड़ जेल अथॉरिटी ने दिल्ली हाईकोर्ट में हलफनामा दाखिल कर जेल अथॉरिटी ने केजरीवाल की अर्जी का विरोध किया है। तिहाड़ जेल अधीक्षक ने दिल्ली हाई कोर्ट मे दाखिल अपने हलफनामे मे कहा है कि AAP प्रमुख होने के नाते से उन्हें कोई विशेष अनुमती नहीं दी जा सकती।
क्योंकि तिहाड़ जेल में विचाराधीन और दोषी कैदियों सहित लगभग 20 हजार कैदी हैं, जिनमें से कई कैदी तो याचिकाकर्ता अरविंद केजरीवाल से भी अधिक मुकदमों का सामना कर रहे हैं, ऐसे मे दिल्ली जेल नियम, 2018 का नियम 585 के तहत सभी के लिए नियम एक समान है और किसी भी कैदी को विशेष उपचार प्रदान करना एक गलत मिसाल कायम करेगा और ऐसा करना दिल्ली जेल नियम, 2018 का उल्लंघन होगा
दरअसल, अरविंद केजरीवाल ने अपने उपर लंबित कई मुकदमों के संबंध में चर्चा करने और रणनीति बनाने के लिए अपने वकीलों के साथ दो अतिरिक्त मुलाकात की मांग की है, जिसपर दिल्ली हाई कोर्ट 18 जुलाई को सुनवाई करेगा।