जम्मू-कश्मीर टेरर फंडिंग मामले में आरोपी और बारामूला के सांसद इंजीनियर राशिद की नियमित जमानत के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई 24 फरवरी के लिए टाल दी है। दिल्ली हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने मंगलवार को सुनवाई के दौरान जस्टिस विकास महाजन की बेंच को बताया कि इस मामले में बताया किया कि सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मामले में स्पष्टीकरण के उनके अर्जी को स्वीकार कर साफ किया है कि टेरर फंडिंग मामले में इंजीनियर राशिद की जमानत याचिका पर दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट स्थित NIA स्पेशल अदालत सुनवाई कर सकती है।
इसके बाद हाई कोर्ट ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को रिकॉर्ड पर रखने और प्रशासनिक पक्ष को भी इस आदेश की जनाकारी देने का निर्देश देते हुए मामले की अगली सुनवाई 24 फरवरी को तय कर दी। दरअसल स्पेशल NIA कोर्ट ML/MLA केस सुन सकती है या नहीं, इस मामले को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने सुप्रीम कोर्ट से इसके लिए निर्देश देने का आग्रह किया था।
आपको बता दें कि इंजीनियर राशिद को दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में संसद सत्र में शामिल होने के लिए 2 दिन की कस्टडी पैरोल दी थी। इसके साथ ही राशिद इंजीनियर की अंतरिम जमानत दिल्ली हाईकोर्ट में लंबित है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली हाईकोर्ट को स्पष्टीकरण मिलने के बाद यह तय है कि अब दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट स्थित NIA स्पेशल अदालत राशिद की नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई करेगी।