दिल्ली शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की राउज एवन्यू कोर्ट में पेशी का वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट करने पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई है। जस्टिस नीना बंसल कृष्णा और जस्टिस अमित शर्मा की खंडपीठ ने अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल व अन्य 5 लोगों को निर्देश दिया है कि वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स से अदालती कार्यवाही का पोस्ट किया गया वीडियो को हटाएं।
साथ ही हाइकोर्ट ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नियमों के कथित उल्लंघन को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनीता केजरीवाल और अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 9 जुलाई को होगी। दरअसल, दिल्ली के वकील वैभव सिंह ने ये जनहित याचिका दायर की थी।याचिका में उन लोगों के खिलाफ जांच और FIR दर्ज करने की मांग की गई है, जिन्होंने अदालती कार्यवाही के ऑडियो और वीडियो को रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर वायरल किया था।
आपको बता दें कि याचिका में यह भी कहा गया है कि 28 मार्च को राउज एवन्यू कोर्ट में केजरीवाल की पेशी के दौरान आम आदमी पार्टी व अन्य विपक्षी राजनीतिक दलों के X हैंडल्स से अदालती कार्यवाही का वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर शेयर किया गया। 28 मार्च को पेशी के दौरान केजरीवाल ने कोर्ट में कहा था कि ED बीजेपी के लिए जबरन वसूली रैकेट चला रही है।