महाराष्ट्र की बर्खास्त ट्रेनी IAS अधिकारी पूजा खेडकर की अग्रिम जमानत के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। साथ ही हाई कोर्ट ने कहा है कि अग्रिम जमानत पर फैसला आने तक खेडकर की गिरफ्तरी पर रोक जारी रहेगी। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि कितने फर्जी आधारकार्ड बन रहे है। ड्राइविंग लाइसेंस बनते है ड्राइविंग लाइसेंस ऑथारिटी ही जारी करती है। हाई कोर्ट ने कहा कि आपको क्यों लगता है कि UPSC आपके खिलाफ है। इस मामले में बड़ी साजिश को लेकर अभी जांच चल रही है।
हालांकि हाई कोर्ट ने कहा कि यह पता लगाने के लिए कि यह एक बड़ी साजिश है या नहीं, उनको से हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता हो सकती है। वही सुनवाई के दौरान पूजा खेडकर की वकील ने कहा कि पूजा खेडकर की हिरासत में पूछताछ की कोई ज़रूरत नहीं है, पूजा जांच में पूरा सहयोग करने के लिए तैयार है, अगर उन्हें हिरासत में लिया जाता है, तो नुकसान पहुंचाया जा सकता है। इसके अलावा खेड़कर की ओर से य़ह भी कहा कि हमने कभी FIR को रद्द करने की मांग नहीं की गई है। इतना ही नहीं अभी तक कि जांच से य़ह यह बात साबित नहीं हुई है कि मैने कोई फ्रॉड नहीं किया है। उसमें ऑथारिटी की ही कमियां सामने आई है।
आपको बता दें कि इससे पहले दिल्ली पुलिस ने खेडकर की अग्रिम जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि उसने फर्जी दिव्यांगता प्रमाण पत्र जमा किया था, इसके लिए दिल्ली पुलिस द्वारा दाखिल किए गए अपने स्टेटस रिपोर्ट में कहा है कि पूजा ने सिविल सेवा की 2022-23 की परीक्षा में दो अलग-अलग दिव्यांगता प्रमाण पत्र जमा किया था। य़ह दिव्यांगता प्रमाण पत्र कथित तौर पर महाराष्ट्र के अहमदनगर के मेडिकल अथॉरिटी ने जारी किया था। उस अथॉरिटी ने भी इसे जारी करने से इंकार कर दिया था।