मनी लाॅड्रिंग मामले में आरोपी दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की डिफॉल्ट जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने ED को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 9 जुलाई को होगी। दरअसल, सत्येंद्र जैन ने राउज़ एवेन्यू कोर्ट के 15 मई के फैसले को हाई कोर्ट मे चुनौती दी है, जिसमें कोर्ट ने सत्येंद्र जैन को डिफॉल्ट जमानत देने से इनकार कर दिया था।
इस मामले मे सतेन्द्र जैन का कहना है कि ED ने इस केस के सभी पहलुओं की जांच किये बगैर ही 27 जुलाई 2022 को अधूरी चार्जशीट दाखिल कर दी ताकि वो डिफ़ॉल्ट बेल का अधिकारी नहीं बन सके। डिफाल्ट बेल वो है अगर कोई जांच एजेंसी निश्चित समसीमा में चार्जशीट दाखिल नहीं करती है तो आरोपी डिफ़ॉल्ट बेल का अधिकारी हो जाता है।
हालांकि अपराध की संगीनता के लिहाज से चार्जशीट दाखिल करने की समयसीमा 60 या 90 दिन की होती है। गौरतलब है कि राउज एवेन्यु कोर्ट ने 15 मई को सतेन्द्र जैन को इस आधार पर ज़मानत की मांग खारिज कर दिया था। इस आदेश को सतेंद्र जैन ने हाई कोर्ट में चुनौती दी है।