दिल्ली हाईकोर्ट ने बर्खास्त ट्रेनी IAS अधिकारी पूजा खेडकर की याचिका का निपटारा किया और पूजा खेडकर को उचित फोरम में अपील करने की इजाजत दी, हालांकि हाई कोर्ट ने य़ह भी कहा कि हमने पूजा की याचिका पर गुण दोष के आधार पर सुनवाई नहीं की है। दिल्ली हाई कोर्ट में पूजा खेडकर की ओर से पेश वकील इंदिरा जयसिंह ने प्रेस विज्ञप्ति का हवाला देते हुए कहा कि इस मामले में अजीब बात यह है कि मेरी उम्मीदवारी रद्द करने का आदेश मुझे आज तक नहीं सौंपा गया है। मेरे पास सिर्फ़ प्रेस रिलीज़ ही है, पूरा मामला मीडिया में उठाया जा रहा है।फिलहाल मेरी मांग यही है कि इस प्रेस विज्ञप्ति को निरस्त करने का अदालत आदेश दे।
वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह ने कहा कि UPSC को हमे आदेश की कॉपी देना होगा ताकि हम उसे उचित फोरम मे चुनौती दे सके। वही UPSC की तरफ से कहा गया कि प्रेस विज्ञप्ति की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि पूजा कहां है उसका ठिकाना पता नहीं चल रहा था। प्रेस विज्ञप्ति एक सूचना है। पूजा खेडकर की दस्तावेजों में हेरफेर करने की आदत रही है, हालांकि UPSC ने कहा कि आदेश की पूजा खेडकर की बर्खास्तगी को दो दिनों के भीतर उनकी ईमेल और उनके ज्ञात पते पर भेज दिया जाएगा। इसके बाद हाई कोर्ट ने याचिका का निपटारा कर दिया। दरअसल, पूजा ने अपनी उम्मीदवारी रद्द किए जाने के UPSC के फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट मे चुनौती दी थी।
आपको बता दें कि पूजा खेडकर पर इस वक्त गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, इसको लेकर पूजा ने अग्रिम जमानत याचिका दिल्ली हाई कोर्ट में दायर की है। इससे पहले पटियाला हाउस कोर्ट ने पूजा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज करते हुए जांच का दायरा बढ़ा दिया था। साथ ही कोर्ट ने UPSC और दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया था कि ऐसे और मामले की पड़ताल की जाए और यह भी पता लगाया जाए कि UPSC में कोई ऐसा अधिकारी या कर्मचारी तो नहीं था, जिसने पूजा की मदद की थी।