दिल्ली विधानसभा चुनाव में मुफ्त सुविधाओं को लेकर आम आदमी पार्टी की ओर से की जाने वाली स्पैम कॉल्स पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका का दिल्ली हाईकोर्ट ने निपटारा कर दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिका पर निपटारा करते हुए कहा कि ECI कानून के मुताबिक मामले में उचित कार्रवाई करें। हाई कोर्ट ने कहा कि ECI पहले ही याचिकाकर्ताओं की शिकायत पर संज्ञान लेकर मुख्य चुनाव अधिकारी से मामले की जांच करने को कह चुका है।
सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग ने कहा 25 जनवरी को मिली शिकायत पर संज्ञान ले लिया है और अगर स्पैम कॉल्स और मैसेज सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रहे होंगे तो उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। इसके लिए अधिकारियों को सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के अनुसार एक्शन लेने के लिए कहा जा चुका है।
वही याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि स्पैम कॉल में दावा किया जा रहा है कि फ्री बीज़ को हटा दिया जाएगा, जो स्पैम कॉल आ रहे हैं उसमें कहा जा रहा है कि अगर आपने हमें वोट नहीं दिया तो 11 फरवरी से दिल्ली को मिल रही मुफ्त बिजली, पानी और बस सेवा बंद कर दी जाएगी। इसे हम सभी को मिलकर बंद करना होगा। ऐसा कर लोगों में डर पैदा किया जा रहा है।