पीएम मोदी पर शिवलिंग पर बिच्छू वाले कथित बयान से जुड़े मानहानि के मामले में कांग्रेस नेता शशि थरूर को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। जस्टिस अनूप कुमार मेंदीरत्ता की सिंगल बेंच ने मानहानि की कार्यवाही को रद्द करने वाली शशि थरूर की याचिका खारिज कर दी। अब शशि थरूर को मानहानि मामले में ट्रायल का सामना करना होगा। साथ ही हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के समक्ष कार्यवाही पर रोक लगाने वाले अपने अंतरिम आदेश को भी रद्द कर दिया।
इसके अलावा हाई कोर्ट ने दोनों पक्षों को 10 सितंबर को ट्रायल कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया। दिल्ली हाईकोर्ट ने शशि थरूर की याचिका खारिज करते हुए कहा कि इस स्तर पर कार्यवाही को रद्द करने का कोई आधार नहीं बनता है। दरअसल कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर BJP नेता राजीव बब्बर द्वारा उनके खिलाफ दाखिल मानहानि के मुकदमे को रद्द करने की मांग की थी।
इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में निचली अदालत में चल रही कार्यवाही पर रोक लगाई थी और 27 अप्रैल 2019 को निचली अदालत द्वारा शशि थरूर को जारी किए गए समन पर भी रोक लगा दी थी। शशि थरूर के बिच्छू वाले इस अपमानजनक बयान के खिलाफ BJP नेता राजीव बब्बर ने मानहानि का केस दाखिल किया है।