दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से बुधवार को कहा है कि वो 6 हफ्ते में आम आदमी पार्टी की अस्थायी ऑफिस के लिए जगह उपलब्ध कराने की मांग पर फैसला ले।जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की बेंच ने कहा कि दूसरी राजनीतिक पार्टियों की तरह AAP भी दफ्तर के लिए जगह पाने की हकदार है और इसके लिए जगह न होने का हवाला देकर उनकी मांग को खारिज नहीं किया जा सकता।
दिल्ली हाई कोर्ट ने साफ किया कि AAP को डीडीयू मार्ग स्थित अपने एक मंत्री के आवास को अपना अस्थायी कार्यालय बनाने का अधिकार नहीं है, लेकिन स्थायी दफ्तर मिलने तक जनरल पुल के जरिये उन्हें हाउसिंग यूनिट ऑफिस के रूप में अलॉट की जा सकती है
दरअसल, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक आम आदमी पार्टी के पास राऊज एवेन्यू में मौजूद दफ्तर को खाली करने के लिए 15 जून तक का वक़्त है। आम आदमी पार्टी चाहती थी कि जब तक उसे स्थायी दफ्तर बनाने के लिए कहीं जगह अलॉट होती है, तब तक उसे डीडीयू मार्ग पर ही अस्थायी दफ्तर अलॉट कर दिया जाए।