आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ कथित मारपीट के मामले में अरविंद केजरीवाल के करीबी बिभव कुमार ने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। बिभव ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर कर अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए इसे गैरकानूनी घोषित करने की मांग की है। बिभव कुमार की इस याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट 31 मई को सुनवाई करेगा।
दरअसल, बिभव ने अपनी याचिका में कहा है कि याचिका में य़ह गिरफ्तारी आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 41ए के प्रावधानों का घोर उल्लंघन है। साथ ही याचिका में गिरफ्तारी में शामिल अधिकारियों के खिलाफ विभागीय करवाई करने की मांग और उनकी अवैध गिरफ्तारी के लिए उचित मुआवजा दिए जाने की भी मांग की है।
आपको बता दें कि 27 मई को तीस हजारी कोर्ट ने बिभव कुमार की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। बिभव के वकील एन हरिहरन ने सुनवाई के दौरान जब कौरवों और द्रौपदी का भी जिक्र किया था तो इस बीच स्वाति मालीवाल कोर्ट के समक्ष ही रो पड़ीं थी। बिभव कुमार के वकील ने कहा था कि स्वाति मालीवाल ने मुख्यमंत्री आवास के ड्राइंग रूम को जानबूझकर चुना था क्योंकि वहां पर कोई सीसीटीवी नहीं है। वह जानती थीं कि वहां सीसीटीवी नहीं है। उसने अपनी इस जगह को चुना ताकि वह बाद में सुविधा के अनुसार आरोप लगा सके।