AMU और जामिया इलाके में CAA के प्रदर्शन के दौरान कथित तौर पर भड़काऊ भाषण देने के मामले में शरजील इमाम को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत मिली है। हाईकोर्ट ने शरजील इमाम को जमानत दे दी है। जस्टिस सुरेश कुमार कैत और मनोज जैन की खंडपीठ ने शरजील इमाम को वैधानिक जमानत दे दी है।हालांकि भड़काऊ भाषण मामले में जमानत मिलने के बाद भी शरजील इमाम को जेल में ही रहना होगा, क्योंकि दिल्ली दंगा मामले में भी शरजील इमाम आरोपी है।
दरअसल, भड़काऊ भाषण देने के आरोप में शरजील इमाम पर देशद्रोह और UAPA के तहत मामला दर्ज किया गया था। दिल्ली हाई कोर्ट में शारजील ने कहा था कि उसने अधिकतम सात साल की सजा में से आधी से ज्यादा सजा काट ली है, ऐसे में इस आधार पर वह जमानत का हकदार है। इससे पहले निचली अदालत ने शरजील की जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसके खिलाफ उसने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
आपको बता दें कि शरजील इमाम के खिलाफ मामला 2020 में CAA और NRC विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित तौर पर भड़काऊ भाषण देने के आरोप में 28 जनवरी 2020 को गिरफ्तार किया गया था। इस साल फरवरी में दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट के वैधानिक जमानत देने से इनकार करने के आदेश को शरजील इमाम ने दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, जिसमें वैधानिक जमानत की मांग करते हुए कहा था कि वह इस मामले अधिकतम सात साल की सजा में से आधे से ज्यादा समय पहले ही जेल में बिता चुका है।