महाकुंभ भगदड़ मामले में दायर जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को इलाहाबाद हाईकोर्ट जाने की सलाह दी है। सुनवाई के दौरान CJI संजीव खन्ना ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, यह वाकई चिंता का विषय है, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट में पहले से ही इस मसले को लेकर याचिका पेंडिंग है। इसलिए याचिकाकर्ता वही जाकर अपनी बात रख सकते है। यूपी सरकार की ओर से बताया गया कि सरकार ने जांच के लिए न्यायिक आयोग का गठन कर दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को इलाहाबाद हाईकोर्ट जाने की इजाजत देते हुए याचिका को वापस लेने के आधार पर खारिज कर दिया। दरअसल, प्रयागराज महाकुंभ मे हुई भगदड़ पर स्टेटस रिपोर्ट और इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की गई थी।इस याचिका में सभी राज्यों द्वारा कुंभ मेला क्षेत्र मे सुविधा सेंटर खोलने की मांग की गई थी।जिससे गैर हिन्दी भाषी लोगों को सुविधा मिले।
याचिका में मांग की गई थी कि ऐसे आयोजनो में VIP मूवमेंट सीमित किया जाए। जिसकी वजह से ज्यादा से ज्यादा जगह आम आदमी के लिए रखा जाए। याचिका में बड़े धार्मिक आयोजनो में भगदड से बचने और लोगों को सही जानकारी दिए जाने के लिए देश की प्रमुख भाषाओं में डिस्पले बोर्ड लगाने, मोबाइल, वॉट्सएप पर राज्यों द्वारा अपने तीर्थयात्रियों को जानकारी दिए जाने की मांग की गई थी।