संभल शाही जामा मस्जिद कमेटी को सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद कमेटी को निचली अदालत के सर्वे के आदेश के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट जाने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट में सुनवाई होने तक निचली अदालत कार्यवाही नहीं करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश प्रशासन से शांति सौहार्द बनाए रखने को भी कहा है, साथ ही कोर्ट कमिश्नर सील कवर में सर्वे रिपोर्ट देंगे। सुनवाई के दौरान CJI संजीव खन्ना ने मस्जिद कमिटी से कहा कि हम इस मामले को यहां लंबित रखेंगे। आप कानून के मुताबिक निचली अदालत के आदेश पर अपील की कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है, हम मामले के मेरिट पर कोई टिप्पणी कर रहे हैं।
CJI ने कहा कि स्थानीय प्रशासन वहां शांति और सुरक्षा बनाए रखी जाए। फिलहाल 6 जनवरी तक निचली अदालत इस मामले पर सुनवाई आगे न बढ़ाए। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने य़ह भी कहा कि जब तक हाई कोर्ट या अपील पर कोई आदेश नहीं आ जाता तब तक इस मामले में निचली अदालत कोई आदेश जारी न करे।इसके अलावा सर्वे की रिपोर्ट को सीलबंद लिफाफे मे निचली अदालत मे रखने के आग्रह को भी स्वीकार करते हुए कहा रिपोर्ट को कोर्ट मे रखा जा सकता है, लेकिन सील बंद लिफाफे मे रखा जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत को इस मामले में कोई करवाई नहीं करने का आदेश देते हुए इस मामले मे पक्षकारो को याचिका पर अपना जवाब दाखिल करने को कहा। दरअसल मस्जिद कमेटी ने संभल में जामा मस्जिद के निचली अदालत के सर्वे के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देते हुए मुस्लिम पक्ष ने निचली अदालत के आदेश पर तुंरत रोक लगाने की मांग की थी। इसके अलावा याचिका मे कहा गया था कि य़ह एक असाधारण मामला है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट मामले पर दाखिल इस अपील पर कदम उठाते हुए निचली अदालत के फैसले पर तत्काल रोक लगाए।