देश भर में करीब 43 करोड़ स्कूली बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अहम आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों से कहा है कि वो स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर केंद्र सरकार की ओर से जारी गाइडलाइंस को लागू करें। दरअसल, केंद्र सरकार ने अक्टुबर 2021 में ये दिशानिर्देश जारी किए थे जिनमें स्कूल में स्टाफ का वेरिफिकेशन, स्कूल में CCTV कैमरों की निगरानी, शिक्षक और अभिभावकों की मीटिंग और सुरक्षा मापदंडों की नियमित अंतराल पर जांच शामिल है।
अभी तक सिर्फ पांच राज्यों (पंजाब, जम्मू कश्मीर, मध्यप्रदेश, मिज़ोरम, दमन एंड दीव) ने इन दिशानिर्देश को लागू किया है। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को इन दिशानिर्देश को लागू करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश पर अमल सुनिश्चित करने का जिम्मा NCPCR (राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग) को सौंपा है। NCPCR सभी राज्यों की इस मसले पर निगरानी करेगा। सभी राज्य NCPCR को अपने यहां दिशानिर्देश लागू करने को लेकर की गई कार्रवाई को लेकर रिपोर्ट सौपेंगे।
आपको बता दें कि बदलापुर सहित देश भर के अन्य राज्यों में स्कूली बच्चियों के साथ हुए दुष्कर्म जैसी घटनाओं पर अंकुश लगाने वाले केंद्र सरकार की गाइडलाइन को सभी राज्यों को लागू कराने को लेकर NGO बचपन बचाओ आंदोलन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर थी। याचिका में स्कूल में बच्चियों की सुरक्षा को लेकर मानव संसाधन विकास मंत्रालय और NCPCR की बनाई 2019 की गाइडलाइन लागू करने की मांग की गई थी। NGO बचपन बचाओ आंदोलन का कहना था कि सिर्फ पांच राज्यों ने बनाए गए दिशा-निर्देशों को लागू किया है, जबकि बच्चों के यौन शोषण जैसी घटनाएं महाराष्ट्र और हरियाणा समेत कुछ राज्यों में फिर सामने आई हैं, इसको देखते हुए जिन राज्यों में दिशा-निर्देशों का पालन नहीं किया गया है, उन राज्यों को निर्देश देने की मांग की गई थी।