दिल्ली के गाजीपुर इलाके में एक नाले में गिरकर एक महिला और उसके बच्चे की मौत के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने MCD अधिकारियों के काम करने के तरीके पर नाराजगी जताई है। एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि MCD की लापरवाही का आलम ये है कि अब हमें सरकार को इसे भंग करने के लिए कह देना चाहिए।
हाईकोर्ट ने कहा कि अगर MCD के अधिकारी काम नहीं करेंगे, जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी तो हम ऐसे अधिकारियो को सस्पेंड करना शुरू कर देंगे। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली में हालात ये है कि दिल्ली सरकार की कैबिनेट मीटिंग यहां हो नहीं हो रही है। स्टैंडिंग कमेटी भी नहीं है, अगर केबिनेट या स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग ही नहीं होंगी तो बजट को मंजूरी कैसे मिलेगी।
हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस से कहा कि वो सिविक एजेंसियों के जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक लापरवाही का मुकदमा दर्ज करें। हाईकोर्ट ने MCD को नाले की सफाई कर उसके आसपास बैरिकेडिंग करने को कहा ताकि फिर कोई ऐसा हादसा न हो। हाईकोर्ट ने एमसीडी और दिल्ली पुलिस को 10 दिनों के अंदर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है।