कर्नाटक के चर्चित सेक्स स्कैंडल मामले में घिरे JDS नेता प्रज्वल रेवन्ना की मां भवानी रेवन्ना को हाईकोर्ट से मिली अग्रिम जमानत को रद्द करने की मांग वाली कर्नाटक SIT की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को सुनवाई हुई। जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने कर्नाटक SIT की याचिका पर प्रज्जव रेवन्ना की मां भवानी रेवन्ना को नोटिस जारी कर चार हफ्ते में जवाब मांगा है। दरअसल, बुधवार को मामले की सुनवाई के दौरान कर्नाटक SIT की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि निचली अदालत ने सभी दस्तावेजों को देखे बिना ही अग्रिम जमानत दे दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में राजनीति नहीं होनी चाहिए। कोर्ट ने य़ह भी पूछा कि एक बेटे के मामले में मां का क्या रोल हो सकता है?सिब्बल ने कहा कि पीड़िता के किडनैपिंग का गंभीर आरोप है। इनके खिलाफ कोई राजनीतिक मामला नहीं है। मामले में जांच अभी जारी है, इनकी जमानत से जांच प्रभावित हो सकती है। हाईकोर्ट ने भवानी को इस शर्त पर अग्रिम जमानत दी गई थी कि वह मैसूर और हसन जिलों का दौरा नहीं करेंगी।
आपको बता दें कि कर्नाटक हाईकोर्ट ने उस अपहरण मामले में अग्रिम जमानत दी थी, जिसमें आरोप है कि भवानी रेवन्ना ने उस पीड़ित महिला का अपहरण किया, जिसके साथ प्रज्वल ने कथित तौर पर यौन उत्पीड़न किया था। य़ह भी दावा किया गया है कि उसका अपहरण इसलिए किया था ताकि उसे शिकायत करने से रोका जा सके।