Friday, 9 May 2025
  • My Feed
  • My Interests
  • My Saves
  • History
  • News
Legal Beat
  • About Us
  • Legal Beat Hindi
  • Top Stories

    दिल्ली शराब नीति घोटाला मामला: 5 महीने बाद BRS नेता के कविता को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत

    By Sapna

    हेमंत सोरेन को दोहरा झटका; अंतरिम रिहाई और गिरफ्तार के खिलाफ याचिका पर सुनवाई से SC का इंकार

    By Sapna

    BRS नेता के कविता के खिलाफ ED की चार्जशीट में कई बड़े खुलासे; अपराध की कुल आय 1100 करोड़; के कविता ने 292 करोड़ का प्रबंधन किया

    By Sapna

    48 घंटे के भीतर वोट प्रतिशत सार्वजनिक किए जाने की मांग पर दखल देने से SC का फिलहाल इंकार

    By Sapna

    पिछले 10 साल में PMLA के पांच हजार मामलों में सिर्फ 40 में ही सजा हुई: सुप्रीम कोर्ट

    By Sapna

    भड़काऊ गीत पोस्ट करने के मामले में कांग्रेस से राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी की गिरफ्तारी पर SC की अंतरिम रोक

    By Sapna
  • Podcast
  • Supreme Court
  • High Court
  • More
    • Lower Court
    • NGT
    • Law Colleges Corner
    • Law Schools Corner
    • Law Firms
    • News Updates
    • Blogs
    • Articles
    • Know About Law
    • Videos
  • 🔥
  • Supreme Court
  • High Court
  • Lower Court
  • Supreme Court
  • SC
  • Delhi
  • High Court
  • News
  • Delhi High Court
  • Justice Sanjiv Khanna
Legal BeatLegal Beat
Font ResizerAa
  • My Saves
  • My Interests
  • My Feed
  • History
  • Travel
  • Opinion
  • Politics
  • Health
  • Technology
  • World
Search
  • About Us
  • Legal Beat Hindi
  • Top Stories
  • Podcast
  • Supreme Court
  • High Court
  • Lower Court
  • More
    • NGT
    • Law College Corner
    • Law Schools Corner
    • Law Firms
    • Know About Law
  • News Updates
  • Blogs
  • Articles
  • Videos
Have an existing account? Sign In
Follow US
Copyright 2024 © Legal Beat. All Rights Reserved by HRI Consultants.
Legal Beat > News > Supreme Court > अगर हाई कोर्ट कोई गलती कर दे, तो क्या सुप्रीम कोर्ट को भी वही दोहरानी चाहिए: SC
Supreme Court

अगर हाई कोर्ट कोई गलती कर दे, तो क्या सुप्रीम कोर्ट को भी वही दोहरानी चाहिए: SC

Sapna
Last updated: June 24, 2024 5:05 pm
Sapna
Share
LEGAL BEAT
SHARE

दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सोमवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से फ़िलहाल राहत नहीं मिली है। जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस SVN भट्टी की वेकेशन बेंच ने अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई 26 जून के लिए टाल दी है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश का इतंज़ार करना बेहतर समझा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट ने निचली अदालत के आदेश पर रोक को लेकर आदेश सुरक्षित रखा हुआ है, इसलिए अभी सुप्रीम कोर्ट का दखल देना ठीक नहीं रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर इसी बीच दिल्ली HC का आदेश आ जाता है, तो उसे भी रिकॉर्ड पर रखा जाए।

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान दिल्ली हाई कोर्ट के रुख पर सवाल उठाते हुए कहा कि अमूनन कोर्ट से जब किसी आदेश पर रोक की मांग की जाती है तो कोर्ट उसी वक़्त फैसला दे देता है, अपना आदेश सुरक्षित नहीं रखता, यहां हाई कोर्ट ने जो आदेश सुरक्षित रखा है, ऐसा अक्सर नहीं होता। जब केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने इस दौरान कहा कि जब हाई कोर्ट निचली अदालत के आदेश को देखे बिना स्टे कर सकता है तो फिर सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं हाई कोर्ट के आदेश को स्टे कर सकता है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर हाई कोर्ट कोई गलती कर दे तो क्या सुप्रीम कोर्ट को भी वही दोहरानी चाहिए।

आपको बता दें कि पिछले हफ्ते गुरुवार को राउज एवन्यू कोर्ट की वेकेशन जज न्याय बिन्दु ने केजरीवाल को नियमित जमानत दे दी थी जिसके खिलाफ एक दिन बाद शुक्रवार को ED ने दिल्ली हाईकोर्ट में अपील की थी, जिसपर शुक्रवार को ही दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए आदेश सुरक्षित रख लिया था। हाईकोर्ट ने आदेश सुनाने तक राउज एवन्यू कोर्ट के जमानत देने के आदेश पर रोक लगा दी थी।

Share This Article
Twitter Email Copy Link Print
Previous Article दिल्ली शराब घोटाले से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग मामला: सीएम केजरीवाल की नियमित जमानत पर राउज एवन्यू कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित
Next Article फिलहाल जेल में ही रहेंगे CM केजरीवाल; दिल्ली हाईकोर्ट ने जमानत पर लगी रोक को रखा बरकरार
Leave a comment

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Your Trusted Source for Accurate and Timely Updates!

Our commitment to accuracy, impartiality, and delivering breaking news as it happens has earned us the trust of a vast audience. Stay ahead with real-time updates on the latest events, trends.
FacebookLike
TwitterFollow
InstagramFollow
LinkedInFollow
MediumFollow
QuoraFollow

Popular Posts

स्कूली बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को लेकर केंद्र की गाइडलाइंस को लागू करें सभी राज्य: SC

देश भर में करीब 43 करोड़ स्कूली बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सुप्रीम…

By Sapna

CBI के कथित दुरुपयोग को लेकर केंद्र के खिलाफ ममता सरकार की याचिका सुनवाई योग्य: SC

सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में सीबीआई की तरफ FIR दर्ज होने के खिलाफ राज्य…

By Sapna

पीएम मोदी पर ‘बिच्छू’ टिप्पणी; कांग्रेस नेता शशि थरूर के खिलाफ चलेगा मानहानि का मुकदमा; केस रद्द करने से दिल्ली HC का इंकार

पीएम मोदी पर शिवलिंग पर बिच्छू वाले कथित बयान से जुड़े मानहानि के मामले में…

By Sapna

You Might Also Like

LEGAL BEAT
Supreme Court

SYL विवाद: आप मिलकर मामले का हल निकाले, हमें कोई सख्त आदेश जारी करने पर मजबूर न करें: SC

By Sapna
LEGAL BEAT
Supreme Court

पहलगाम हमले के बाद भारत में रह रहे 6 कथित पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेजने पर SC की फिलहाल रोक; परिवार के सदस्यों के दस्तावेजों की जांच करने के निर्देश

By Sapna
LEGAL BEAT
Supreme Court

पहलगाम हमले पर जनहित याचिका पर सुनवाई से SC का इंकार; पूछा-आप सुरक्षा बलों का मनोबल गिराना चाहते हैं?

By Sapna
LEGAL BEAT
Supreme Court

अदालतें मध्यस्थता के फैसलों में संशोधन कर सकती हैं: सुप्रीम कोर्ट

By Sapna
Legal Beat
Facebook Twitter Youtube Rss Medium

About US


Legal Beat Live News: Your instant connection to breaking stories and live updates. Stay informed with our real-time coverage across politics, tech, entertainment, and more. Your reliable source for 24/7 news.

Top Categories
  • Legal Beat Hindi
  • Podcast
  • Supreme Court
  • High Court
  • Lower Court
  • Law Schools
  • Law Firms
Usefull Links
  • Contact Us
  • Advertise with US
  • Complaint
  • Privacy Policy
  • Cookie Policy
  • Submit a Tip

Copyright 2024 © Legal Beat. All Rights Reserved by HRI Consultants.

en Englishhi Hindi
hi hi
Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?