दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लाॅड्रिंग मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बुधवार को राहत नहीं मिलने के बाद अब उन्होंने राउज एवन्यू कोर्ट का रूख किया है। केजरीवाल ने राउज एवन्यू कोर्ट में अंतरिम और नियमित जमानत याचिका दायर की है। केजरीवाल ने नियमित जमानत के साथ-साथ मेडिकल ग्राउंड पर 7 दिनों की अंतरिम जमानत की भी मांग की है। राउज एवन्यू कोर्ट ने केजरीवाल की अंतरिम और नियमित जमानत याचिका पर ED से 1 जून तक जवाब मांगा है। कोर्ट 1 जून को ही दोपहर 2 बजे केजरीवाल की जमानत सुनवाई करेगा।
दरअसल, स्पेशल जज कावेरी बावेजा की अदालत में सुनवाई के दौरान ED की ओर से पेश ASG एसवी राजू ने केजरीवाल की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल मेडिकल आधार पर अंतरिम जमानत कैसे मांग रहे हैं? ASG ने कहा कि एक तरफ केजरीवाल पंजाब में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। उनका स्वास्थ्य ने उन्हें चुनाव प्रचार करने से नहीं रोक रहा। वहीं दूसरी तरफ वह सरेंडर करने के अंतिम समय में ज़मानत की याचिका दाखिल कर रहे है, उनके आचरण को देखते हुए उन्हें ज़मानत नहीं मिलनी चाहिए।
आपको बता दें कि बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की अंतरिम जमानत की अवधि 7 दिन बढ़ाने की मांग को ठुकरा दिया था। सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री ने केजरीवाल की अर्जी को स्वीकार करने से इनकार करते हुए कहा था कि चूंकि केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही फैसला सुरक्षित रख लिया है, ऐसे में अंतरिम जमानत बढ़ाने की केजरीवाल की अर्जी का मुख्य याचिका से कोई संबंध नहीं है और सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को पहले ही नियमित जमानत के लिए निचली अदालत जाने की अनुमति दी थी, इसलिए केजरीवाल की नई अर्जी सुनवाई योग्य नहीं है।
गौरतलब है कि 10 मई को सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को 21 दिनों की अंतिम जमानत दी थी, उस वक्त सुनवाई के दौरान केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने अंतरिम जमानत 5 जून तक बढ़ाने की मांग की थी, जिसे जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर की दत्ता की बेंच ने ठुकरा दिया था। कोर्ट ने कहा था कि केजरीवाल को 1 जून तक अंतरिम जमानत दी जाती है और उन्हें 2 जून को सिलेंडर करना होगा।