आम आदमी पार्टी की उस याचिका पर दिल्ली हाइकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है, जिसमें उन्होंने अपने कार्यालय के लिए अस्थायी आधार पर जमीन आवंटित करने की मांग की है। आप ने कहा कि केंद्र सरकार उसके साथ अन्य पार्टियों के बराबर व्यवहार नहीं कर रही है, जिन्हें मध्य दिल्ली के डीडीयू मार्ग पर जमीन आवंटित की गई है।
वही केंद्र सरकार ने हाइकोर्ट से कहा कि आम आदमी पार्टी के ऑफिस के लिए सेंट्रल दिल्ली में कोई जमीन खाली नहीं है। इस दौरान केंद्रीय आवास और शहरी विकास मंत्रालय ने हाईकोर्ट को बताया कि पहले उसने आम आदमी पार्टी को अपने केंद्रीय दफ्तर के लिए साकेत कोर्ट के पास एक स्थायी दफ्तर अलॉट करने का ऑफर दिया था, लेकिन आम आदमी पार्टी ने कोई जवाब नहीं दिया।
मंत्रालय की ओर से कहा गया कि आम आदमी पार्टी केंद्रीय दिल्ली में पंडित दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर दफ्तर के लिए भूमि की मांग कर रही है, लेकिन वहां भूमि उपलब्ध नहीं है।